शेततळे योजना 2023 पूरी जानकारी
शेततळे योजना: नमस्कार किसान मित्रों, आज हम शेततळे योजना के बारे में पूरी जानकारी देखने जा रहे हैं, जिसमें शेततळे सब्सिडी योजना 2023 के उद्देश्य, लाभार्थी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभार्थी चयन मानदंड, लाभार्थियों पर लागू शर्तें, कहां आवेदन करना है, कितना शामिल है। सब्सिडी होगी, सरकार का निर्णय, हम खेत का आकार आदि जैसे सभी कारकों को जानने जा रहे हैं।
शेततळे योजना के उद्देश्य के बारे मे –
पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में वर्षा की मात्रा कम और अनियमित हो गई है। अत: इसका प्रतिकूल प्रभाव उन फसलों पर पड़ रहा है जो शुष्क क्षेत्रों में पूर्णतः वर्षा पर निर्भर हैं। किसानों ने बारिश और पानी की कमी तथा फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फार्म उपलब्ध कराने की मांग की है।राज्य में वर्षा आधारित शुष्क भूमि कृषि के लिए जलग्रहण और जल संरक्षण के माध्यम से सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाना क्योंकि खेत कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने और सूखे पर काबू पाने के लिए उपयोगी हैं। साथ ही, संरक्षित और टिकाऊ सिंचाई सुविधाएं बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री ने उपरोक्त स्थिति पर विचार करते हुए, शीतकालीन सत्र में नागपुर में मैगल ऐ शेततळे योजना की घोषणा की।खेतों के निर्माण से किसानों के उत्पादन और आय में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिली है।
कृषि लाभार्थी पात्रता –
जिन किसानों के नाम पर कम से कम 0.60 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।
फार्म या सामुदायिक सामुदायिक फार्म या बोडी को पहले किसी अन्य योजना के माध्यम से लाभान्वित नहीं किया गया है। ऐसे लाभार्थी इस योजना के पात्र होंगे।
लाभार्थी किसानों की भूमि को खेती के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त होना होगा।
कृषि लाभार्थियों का चयन –
यदि लाभार्थी किसान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है या जिसके परिवार के सदस्य ने आत्महत्या कर ली है, तो चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता सूची देकर परिवार यानी उनके उत्तराधिकारियों को पहली प्राथमिकता पर चुना जाता है।
इसके अलावा अन्य सभी श्रेणियों में फार्म के लिए आवेदन करने वाले किसानों को वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रथम प्राथमिकता के आधार पर योजना के तहत चयनित किया जाता है।
बकाया कृषि सब्सिडी की राशि –
किसानों को उपरोक्त आकार के अनुसार भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की राशि का निर्धारण शासन के निर्णय जारी होने के तुरंत बाद कृषि आयुक्त द्वारा किया जाना चाहिए और दिशानिर्देश तुरंत जारी किए जाने चाहिए। हालाँकि, सब्सिडी की अधिकतम राशि 50,000 रुपये होगी और 50,000 रुपये से अधिक खर्च होने की स्थिति में शेष राशि संबंधित लाभार्थी को स्वयं खर्च करनी होगी।
खेत का आकार-
इस योजना के तहत निम्नलिखित में से किसी एक आकार के फार्म की अनुमति होगी। आकार के अनुसार खेत का क्षेत्रफल एवं अपेक्षित कार्य इस प्रकार होगा।
अधिकतम पांच किसानों का एक समूह संयुक्त रूप से सामुदायिक फार्म ले सकता है। इस फार्म का आकार अनुमन्य आकार के अनुपात में होगा। साथ ही संबंधित किसानों को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर अनुदान एवं जल उपयोग के प्रतिशत के संबंध में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और इसे आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा.
फार्म निर्माण हेतु लाभार्थियों हेतु लागू शर्तें-
-लाभार्थी किसान को कृषि विभाग के कृषि सहायक द्वारा फार्म हेतु निर्धारित स्थान पर फार्म लेना अनिवार्य होगा।
-कृषि कार्य प्रारम्भ आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
-लाभार्थी को राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य बैंक में अपना खाता नंबर पासबुक के ज़ेरॉक्स के साथ संबंधित कृषि सहायक या कृषि सेवक को जमा करना होगा।
-कार्य हेतु कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी।
-फार्म के रख-रखाव के साथ-साथ समय पर मरम्मत कराने की जिम्मेदारी संबंधित लाभार्थियों की होगी।
-लाभार्थी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मानसून के मौसम में खेत में कोई गाद न बहे या जमा न हो।
-हितग्राही के सातबारा के ढलान पर स्थित खेत का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
-फार्म पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को अपने व्यय से फार्म योजना का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
-पौधे को खेत की मेड़ एवं जल बहाव क्षेत्र में लगाना अनिवार्य होगा।
-प्राकृतिक आपदा से खेत को कोई क्षति होने पर मुआवजा देय नहीं होगा। लाभार्थी किसान इस बात का ध्यान रखें।
-लाभार्थी को स्वीकृत आकार के खेत भूखंड खोदना अनिवार्य होगा।
-इनलेट और आउटलेट के बिना खेत लेने वाले लाभार्थियों के पास खेतों में पानी उठाने और निपटान के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही ऐसे किसानों के लिए प्लास्टिक लाइनिंग का कार्य किसान अपने खर्चे पर करें
फार्म उससे आवश्यक दस्तावेज मांगेगा-
7/12 पथ भूमि
8-ए प्रमाणपत्र
आत्महत्या पीड़ित के परिवार का गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड या विरासत प्रमाण पत्र
कृषि अनुदान योजना 2023 के लिए कहां आवेदन करें?
आवेदन प्राप्त करने के लिए संपर्क का बिंदु महा-ए-सेवा केंद्र या तालुका कृषि अधिकारी पर जाना है। इस योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक किसानों का निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं सहमति अनिवार्य है। उक्त योजना के लिए किये जाने वाले आवेदन वेबसाइट https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन की रसीद अपने पास रखनी होगी।
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