Bhausaheb Fundkar Falbag yojana 2023 भाऊसाहेब फुंडकर बाग रोपण योजना
Bhausaheb Fundkar Falbag yojana भाऊसाहेब फुंडकर बाग रोपण योजना | भाऊसाहेब फुंडकर उद्यान रोपण योजना - वर्ष 2022-23
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भाऊसाहेब फुंडकर बाग रोपण योजना Bhausaheb Fundkar Falbag yojana भाऊसाहेब फुंडकर उद्यान रोपण योजना – वर्ष 2022-23
इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को फसलों और पशुधन के साथ-साथ बगीचों के रूप में स्थायी आय का स्रोत प्रदान करने में सक्षम होगी। साथ ही यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करेगी।
लाभार्थी पात्रता-
1) किसान का अपना नाम 7/12 होना चाहिए।
2) यदि लाभार्थी 7/12 ढलान में संयुक्त खाताधारक है तो बाग लगाने के लिए सभी खाताधारकों का सहमति पत्र आवश्यक है।
3) 7/12 यदि प्रतिलेख पर गोत्र का नाम है तो गोत्र का सहमति पत्र आवश्यक है।
4) संस्थागत लाभार्थियों को कोई लाभ देय नहीं।
5) जो किसान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बगीचे की खेती के लिए पात्र नहीं हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के पात्र हैं।
क्षेत्र सीमा-
कोंकण डिवीजन के लिए- न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम- 10 हेक्टेयर तक।
शेष अनुभागों के लिए – न्यूनतम 0.20। और अधिकतम 6.00 बजे तक. तक का फायदा हो सकता है
अनुदान सीमा –
सौ प्रतिशत । अनुदान 3 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।
पहले साल में 50 प्रतिशत, दूसरे साल में 30 प्रतिशत और तीसरे साल में 20 प्रतिशत।
अनुदान पात्रता के लिए दूसरे वर्ष में कम से कम 80 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में कम से कम 90 प्रतिशत पेड़ जीवित होने चाहिए।
बगीचे की खेती के लिए कोंकण क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई सेट की स्थापना अनिवार्य है। यह ड्रिप सिंचाई के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के मापदंडों के अनुसार 100 प्रतिशत सब्सिडी है।
ड्रिप सेट की आयु 7 वर्ष निर्धारित है। उसी सर्वेक्षण संख्या में लाभार्थी के खेत में ड्रिप सेट को छोड़कर अन्य मदों का लाभ उठाया जा सकता है यदि पहले वाला ड्रिप सेट रोपण अंतराल के लिए उपयुक्त है और उसकी आयु 4 वर्ष शेष है।
कहां करें आवेदन-
Click Here पर ऑनलाइन आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज-
1. 7/12 अंश
2. 8ए
3. यदि क्षेत्र साझा है तो अन्य खाताधारकों से सहमति पत्र
4. आधार कार्ड
5. आधार लिंक बैंक खाता संख्या।
6. कागजी नींबू, संतरा एवं आम की खेती हेतु मृदा परीक्षण रिपोर्ट आवश्यक।
खेती की अवधि-
जून से मार्च.
किसान आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए अनुशंसित फलदार फसलों की कलमें लगा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत फलदार फसलों की कुल 16 प्रकार की कलमें/पौधे शामिल हैं।
किसान बाग लगाने के लिए कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय की नर्सरी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी नर्सरी और कृषि विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त निजी नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधे खरीद सकते हैं।
कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के संयंत्र अनुभाग से खरीद के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर लाभुक को बाग लगाना चाहिए।
ई) रोपण दूरी और प्रति हेक्टेयर सब्सिडी-
अ. क्र. |
फळपीक |
तीन वर्षात मिळणारे अनुदान (रु.) |
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कलमे |
रोपे |
||
१. |
आंबा (10×10 मी) |
६५०८४ |
५८४८४ |
२. |
आंबा कलमे(5×5 मी) |
१२६१४४ |
– |
३. |
पेरु कलमे (6×6 मी)- |
७३६१९ |
|
४. |
पेरु कलमे (३x२ मी)- |
२२३८११ |
|
५. |
संत्रा मोसंबी कलमे (6x 6मी) |
८१३८३ |
|
६. |
संत्रा कलमे ( ६x ३). |
११९०७१ |
|
७. |
कागदी लिंबू (६ x ६ मी.) |
७१४११ |
६९७४९ |
८. |
सिताफळ (5x 5 मी)- |
८६७६२ |
७४७६२ |
९. |
चिकू कलमे (१० x १० मी.). |
६२७८९ |
|
१०. |
डाळिंब कलमे(4.5×3 मी) |
११७६१५ |
|
११. |
काजू (७x ७) |
६५७५२ |
५७३५२ |
१२. |
आवळा (७x ७) |
५९०६१ |
५१८६१ |
१३. |
चिंच / जांभूळ ( १०x १०) |
५६०५४ |
५०६५४ |
१४. |
कोकम (७x ७) |
५६५८६ |
५२९८६ |
१५. |
फणस ( १०x १०). |
५३५२९ |
५०५२९ |
१६. |
अंजीर कलमे (४.५x ३) |
१११६५८ |
|
१७ |
नारळ रोपे (बाणावली/ टीडी ) पिशवीसहीत ( ८ x ८) |
– |
९२०३२ |
१८ |
नारळ रोपे (बाणावली) पिशवी विरहीत ( ८ x ८) |
– |
७४०३२ |
१९ |
नारळ रोपे (टीडी ) पिशवी विरहीत ( ८ x ८) |
– |
७७६३२ |
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